हरियाणा विधानसभा में कन्व्हर्जन रोधी बिल हुआ पारित
कन्व्हर्जन रोधी बिल पास करनेवाला ११ वा राज्य बना हरयाणा
नई दिल्ली: हरियाणा विधानसभा में कन्व्हर्जन रोधी बिल पारित हो गया है. इस बिल के तहत अगर कोई लालच, बल या धमकाकर जबरन कन्व्हर्जन करता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है. हरियाणा कैबिनेट ने धर्मांतरण रोकथाम बिल 2022 को पहले ही मंजूरी दे दी थी.
हरियाणा गैर-कानूनी धर्मांतरण रोकथाम बिल 2022 के मुताबिक डिजिटल माध्यम का उपयोग समेत अगर लालच, बल या धमकाकर कन्व्हर्जन किया जाता है तो एक से पांच साल की सजा और कम से कम एक लाख रुपये के जुर्माना का प्रावधान है. बिल के मुताबिक जो भी एक नाबालिग या एक महिला अथवा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करता है या इसका प्रयास करता है तो उसे कम से कम चार साल जेल की सजा मिलेगी, जिसे बढ़ाकर 10 साल और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना किया जा सकता है.
इसी तरह के विधेयक हाल में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में पारित किये गए थे । इसके साथही ऐसा ही कानून छत्तीसगढ, ओडिशा और झारखंड में भी लागू किया गया है.